Saturday, August 30, 2025

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Breaking News: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लिया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आवारा कुत्तों के प्रबंधन में बड़ा बदलाव लाएगा। नसबंदी और निर्धारित स्थानों पर भोजन की व्यवस्था से जहां कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी, वहीं आम नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता भी सुनिश्चित हो सकेगी। यह कदम इंसान और जानवर दोनों के लिए संतुलन बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम में भेजे गए सभी कुत्तों को छोड़ा जाएगा। केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा।

नसबंदी के बाद छोड़े जाएंगे कुत्ते

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है।

कुत्तों को खिलाने के लिए निर्धारित जगह

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर नगरपालिका ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्थान बनाया जाए।

  • सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना खिलाया जा सकेगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक होगी।
  • नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश

कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे तुरंत उन कुत्तों को छोड़ें, जिन्हें पकड़कर शेल्टर होम में रखा गया है। केवल आक्रामक और बीमार कुत्ते ही वहीं रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आवारा कुत्तों और आम जनता दोनों के लिए संतुलित कदम माना जा रहा है। एक ओर यह फैसला कुत्तों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। तयशुदा स्थानों पर ही कुत्तों को खाना खिलाने की व्यवस्था से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ रही अव्यवस्था पर रोक लगने की उम्मीद है।

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